Government Employees Pension News: सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने यूपीएस के नियमों को नोटिफाई कर दिया है। केंद्र सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है। नए नियम के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की सर्विस और रिटायरमेंट से जुड़े सभी प्रावधान निर्धारित किए जाएंगे। यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया गया है। वहीं, वित्त मंत्रालय की ओर से एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने के लिए 30 सितंबर तक आखिरी तारीख निर्धारित की गई है।
वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
वित्त मंत्रालय ने जारी किए गए स्टेटमेंट में कहा है कि यूपीएस के अंतर्गत पात्र कर्मचारी केवल एक बार ही एनपीएस में जा सकते हैं। स्विच विकल्प का इस्तेमाल करके सेवानिवृत्ति से कम से कम 1 साल पहले या शैक्षिक सेवा निवृत्ति से 3 महीने पहले कर सकते हैं। साथ ही, दंडात्मक कार्रवाई के अंतर्गत हटाए गए या फिर प्रकाशित किए जाने या फिर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में, जहां अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है या ऐसी कोई कार्रवाई प्रचलित है, तो ऐसे सभी कर्मचारियों को यूपीएस में स्विच करने की सुविधा नहीं दी जाएगी। वही, ऐसे सभी कर्मचारी जो समय के भीतर स्विच का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो वह डिफ़ॉल्ट रूप से ही यूपीएस के अंतर्गत बने रहेंगे। जो कर्मचारी एनपीएस में बने रहने के इच्छुक हैं, तो 30 सितंबर 2025 के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प नहीं चुन सकेंगे।
20 साल की सर्विस पर मिलेगा रिटायरमेंट का लाभ
सरकार की नई स्कीम के अंतर्गत यदि कर्मचारी 20 साल की नियमित सेवा पूरी कर लेते हैं, तो वह रिटायरमेंट बेनिफिट का लाभ प्राप्त करने के हकदार हो जाएंगे। पहले यह समय सीमा 25 साल निर्धारित की गई थी। कर्मचारियों की लंबे समय से मांग चल रही थी। अब सरकार ने उनकी मांग को पूरा करते हुए इसमें सुधार कर दिया है। अब 20 साल की सेवा पर रिटायरमेंट का लाभ मिल सकेगा।
कर्मचारियों के लिए मृत्यु और विकलांगता का लाभ
साथी ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है या फिर विकलांग हो जाते हैं, तो परिवार या कर्मचारी को पेंशन नियमों के अंतर्गत विकल्प चुनने का पूरा अधिकार मिलेगा। इससे परिवार को सुरक्षित पेंशन लाभ सुनिश्चित हो सकेगा। इसके साथ-साथ इस स्कीम के अंतर्गत कर्मचारी और सरकार दोनों ही योगदान करेंगे। रजिस्ट्रेशन या योगदान क्रेडिट में देरी होने पर सरकार कर्मचारियों को मुआवजा भी देगी। समय से पहले रिटायरमेंट, मेडिकल रिटायरमेंट या नौकरी से हटाए जाने पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियम लागू रहेंगे। साथ ही, पब्लिक सेक्टर में जाने वाले कर्मचारियों को भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ मिल सकेगा।
कर्मचारियों ने सरकार के फैसले का किया स्वागत
ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल के अनुसार ऐसे सभी कर्मचारी जो 20 साल तक की सेवा पूरी कर लेंगे, उन सभी कर्मचारियों को रिटायरमेंट का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल यूपीएस लाने का फैसला किया गया था और सरकार ने 24 जनवरी 2025 को विकल्प के रूप में अनुसूचित कर दिया था। 19 मार्च 2025 को रेगुलेशन जारी कर दी गई थी।